Alwar News: अलवर एडीजी कोर्ट नंबर दो ने दहेज के खातिर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति सहित ससुर को दस दस साल की सजा सुनाई है. न्यायालय के विशिष्ट लॉक अभियोजक कृष्ण कुमार ने बताया प्रार्थी जाकिरा ने 24 अगस्त 2017 को सदर थाने पर रिपोर्ट दी की उसकी बहन हीना का निकाह रायबका निवासी साजिद के साथ हुआ था.


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शादी के बाद से ही उसकी बहन के साथ पति साजिद, ससुर मोरमल और सास साजिदा दहेज के लिए तंग करने के साथ  मारपीट किया करते थे.  ससुराल वालों से परेशान होकर एक दिन हीना ने अपने भाई को ससुराल से लेजाने के लिए फोन किया. फोन पर हिना ने उसे ससुराल से ले जाने की बात कही थी. साथ ही कहा था की अगर नहीं लेके गए तो ये लोग उसे मार देंगे. दहेज की मांग 000में ससुराल पक्ष के लोग बाइक और दो लाख रुपए की मांग करते थे जिस पर गांव के सरपंच शेर सिंह ने बताया की तुम्हारी बहन मर गई है ,


बता दें कि इस मामले में पति साजिद और ससुर मोरमल और सास साजिदा ने मारपीट कर हत्या का मामला दर्ज करया था ,पुलिस ने आरोपी साजिद ससुर मोरमल और सास साजिदा को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जब से उनका मामला न्यायालय में चल रहा था न्यायलय में चल रहे ट्रायल के दौरान सास साजिदा की मौत हो गई उसके बाद पति साजिद और ससुर मोरमल को एडीजी संख्या नंबर दो न्यायधीश रेनू श्रीवास्तव ने दस दस साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया है.


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