Alwar: अलवर पॉक्सो संख्या एक अदालत ने नाबालिक बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी विश्राम को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं दूसरे आरोपी लहरी को पांच साल की सजा और 15 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.


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विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि टहला थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता अपने घर से बाहर टॉयलेट करने के लिए आई थी. तभी आरोपी विश्राम और लहरी ने पीड़िता को कोल्ड्रिंग में मिलाकर कुछ पीला दिया और पीड़िता बेहोश हो गई. उसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को बांदीकुई लेकर चले गए और जब पीड़िता को होश आया तो उसने देखा कि वह बांदीकुई आ चुकी है.


होटल में आरोपी ने किया गलत काम


तभी आरोपी लहरी ने विश्राम से कहा कि तुमको यहां छोड़ दिया है और लहरी बाइक लेकर चला गया और उसके बाद आरोपी विश्राम ने गाजियाबाद का टिकिट लिया और दिल्ली पहुंच गए .उसके बाद वह लखनऊ पहुंचे और खाना खाया और वहां से जगह जगह घूमते हुए विराट नगर पहुंचे और होटल में विश्राम ने उसके साथ गलत काम किया.


उसके बाद आरोपी विश्राम ने लहरी को फोन करके बाइक लेकर मौके पर बुला लिया और लहरी वहां बाइक लेकर पहुंच गया और बाइक से लहरी विश्राम व पीड़िता को नारायणी माता के बस स्टैंड पर लेकर गए और वहां से लहरी और विश्राम ने पीड़िता को छोड़ दिया. 


आरोपी ने पीड़िता को दी धमकी


विश्राम ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर तूने घर जाकर कुछ बताया तो तेरे दोनों भाइयों को मार दिया जाएगा. उसके बाद पीड़िता थाने पर पहुंची और रिपोर्ट दी गई उसके बाद पीड़िता के बयान हुए, बाद मामला कोर्ट में पहुंचा .जहां कोर्ट ने आज आरोपी विश्राम को 20 साल की सजा और 35,000 का जुर्माना लगाया है. वही दूसरे आरोपी लहरी को 5 साल की सजा और ₹15000 के जुर्माने से दंडित किया है. 


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