Alwar: 2 सौ रुपये की रिश्वत मामले में पटवारी को मिली एक साल की सजा, 5 हजार जुर्माना
Alwar News: अलवर एसीबी कोर्ट ने दो सौ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए पटवारी को एक साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला अलवर के बानसूर का है जहां 2014 में पटवारी ने किसान क्रेडिट कार्ड की पूर्ति के लिए रिश्वत मांगी थी.
Alwar: अलवर एसीबी कोर्ट ने दो सौ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए पटवारी को एक साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला अलवर के बानसूर का है जहां 2014 में पटवारी ने किसान क्रेडिट कार्ड की पूर्ति के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसपर एसीबी ने दो सौ रुपये की रिश्वत के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था.
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एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि 15 सितंबर 2014 को परिवादी मान सिंह ने एसीबी में एक रिपोर्ट पेश की हल्का खेड़ा, बानसूर के पटवारी राधेश्याम सेन किसान क्रेडिट कार्ड की पूर्ति के लिए तीन सौ रुपए की रिश्वत मांग रहा है. सौदा 200 रुपए में तय हुआ. उस शिकायत का एसीबी ने सत्यापन कराया और 16 सितंबर 2014 को एसीबी ने राधेश्याम सेन पटवारी को दो सौ की राशि लेकर ट्रैप किया था. सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी पटवारी को 1 वर्ष का कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
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