Alwar News: अलवर के पॉक्सो मामले की विशेष कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण करके उसे बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों को सजा सुनाई है. जिसमें से एक भाई को 20 साल और  30 हजार  दूसरे को 3 साल और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सुनाई सजा  सुनाई है. 


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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि चेतराम और दयाराम ने नाबालिग पीड़िता को फोन करके  अपने पास बुलाया था. फिर उसे बंधक बनाकर सात दिनों तक सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया. पीड़िता को जैसे ही उनके चंगुल से बाहर निकलने का मौका मिला, उसने अपने परिजनों को घटना के बारे में सूचित किया.


 परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. यह मामला एक वर्ष तक चला और पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जागेंद्र अग्रवाल ने 18 गवाहों, 22 दस्तावेजों और पॉजिटिव एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला सुनाया. आरोपी चेतराम को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना और आरोपी दयाराम को 3 साल की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया.


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