Alwar: अलवर के बहरोड विकास अधिकारी बहरोड़ वीरेंद्र चौहान को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पद से हटाया गया है. बहरोड पंचायत समिति के विकास अधिकारी का चार्ज वीरेंद्र कुमार चौहान के पास था जिसके खिलाफ अंतर्गत धारा 323, 324, 325, 326, 341, 302 307, 498a, 354 भारतीय दंड सहिता के तहत दर्जनों मुकदमे पुलिस थाना नीमराणा बहरोड शाहजहांपुर में दर्ज है.

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पंचायत समिति के विकास अधिकारी वीरेंद्र चौहान पर 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत बड़ोद में ग्राम सेवक और पदेन सचिव के पद पर रहते हुए सैकड़ों पट्टे गैर आबादी क्षेत्र में और विधि खिलाफ वाणिज्यिक पट्टे निशुल्क और 300 वर्ग गज से अधिक आवासीय पट्टे काटे जाने की उच्च स्तरीय शिकायत के आधार पर जांच कमेटीयां गठित की जा चुकी है.


राज्य सरकार की सर्कुलर दिनांक 23 जुलाई 2003 के आधार पर जब किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच पेंडिंग हो तो ऐसे अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग भविष्य में नहीं दी जाए. उपरोक्त ग्राउंड्स के आधार पर पंचायत समिति बहरोड की प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने माननीय उच्च न्यायालय में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जिसमें वीरेंद्र कुमार चौहान विकास अधिकारी रेस्पोंडेंट नंबर पांच पर अंकित है. जिस पर दिनांक 19 सितंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय की ओर से सुनवाई की गई.


जिसमें प्रार्थी की तरफ से एम एस राघव वरिष्ठ अधिवक्ता और सुमेर सिंह औला और मनोज कुमार यादव एडवोकेट ने पैरवी की और विभाग की तरफ से राजकीय पैरोकार सत्येंद्र सिंह राघव डबल एजी महोदय ने पैरवी की थी. जिसमें निर्णय किया गया कि जिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण संबंधी जांच लंबित हो ऐसे अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए. अतः विकास अधिकारी बहरोड विरेंद्र कुमार चौहान से बहरोड़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी का चार्ज दीया जाना स्थगित किया जाता है. माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 19 सितंबर 2022 की प्रति संलग्न है और इसी आदेश में राज सरकार का सर्कुलर दिनांक 23 जुलाई 2003 का विवरण अंकित है.


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