Alwar : रकबर मॉब लिंचिंग केस में आरोपियों को 7 साल की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया
अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र ललावंडी गांव में करीब पांच साल पहले गोतस्करी रकबर मॉब लिंचिंग केस मामले में अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोष सिद्ध करार करते हुए सात साल की सजा सुनाई है.
Alwar News : अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र ललावंडी गांव में करीब पांच साल पहले गोतस्करी रकबर मॉब लिंचिंग केस मामले में अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोष सिद्ध करार करते हुए सात साल की सजा सुनाई है. जबकि एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.
एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि आरोपी नवल किशोर को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है. वहीं चार आरोपी परमजीत, नरेश विजय और धर्मेंद्र को धारा 341 और 304 के पार्ट प्रथम में आरोप सिद्ध होने पर सात सात साल की सजा सुनाई हैं. उन्होंने बताया कि धारा 304 पार्ट प्रथम में चारों आरोपियों को 7-7 साल की सजा और ₹10- 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. वहीं धारा 341 में एक-एक माह की सजा और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. इस सजा में जो कस्टडी इन्होंने पूर्व में भुगत ली थी इस सजा में उसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से तो खुश है लेकिन दंडादेश से प्रसन्न नहीं है ,इसलिए अभी फैसले की कॉपी लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा. साक्ष्य अभाव में बरी हुए नवल किशोर के मामले में निर्णय आने के बाद निर्णय की कॉपी के बाद तय करेंगे अगर संतोषजनक हुआ तो सही है नहीं तो आगामी उच्च कोर्ट में अपील की जाएगी.
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