Ramgarh: नव गठित नगरपालिका रामगढ़ में चेयरमैन पद की हकदार सरपंच को चेयरमैन पद से रोकने के लिए और पद का दुरुपयोग व षडयंत्र करने पर रामगढ़ के तत्कालीन एसडीएम व नगर पालिका प्रशासक रहे कैलाश चन्द शर्मा व रामगढ़ नगर पालिका ईओ घमंडी लाल के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ है.


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नव गठित नगर पालिका रामगढ़ को बने हुए करीब सवा साल हो चुका है. इस मामले में नियमानुसार क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच को अध्यक्ष पद दिया जाना था जिसकी दावेदार शकुंतला सैनी थी लेकिन आरोप लगे कि राजनैतिक दबाव के चलते अधिकारियों की मिलीभगत से शकुंतला सैनी के खिलाफ फर्जी व्यक्ति के नाम से एक शिकायत दर्ज कराई. जिसमें गलत तरीके से पट्टा वितरण में धांधली के आरोप लगाये गए थे. इसी आधार पर उन्हें सवा साल से नगर पालिका की चेयरमैन होने के बावजूद वंचित रखा गया जबकि जांच में शिकायतकर्ता नाम का कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में ही नहीं रहता.


इतना ही नही शकुंतला सैनी के पति बली सैनी ने कहा कि स्थानीय विधायक साफिया खां व उनके पति मेवात बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान के इशारे पर यह काम हुआ और तत्कालीन एसडीएम कैलाश शर्मा ने चेयरमैन पद के लिए विधायक के नाम से 30 लाख रु की मांग की. यह मामला न्यायालय पहुंचा जहां न्यायालय ने शकुंतला सैनी से सम्बंधित शिकायत पट्टा संख्या 8 के साथ अधिकारियों को तलब किया लेकिन उससे पहले अधिकारियों ने इस मामले से सम्बंधित फाइल को ही नष्ट करवा दिया. इस मामले में नगर पालिका ईओ ने कहा कि फाइल वापिस पंचायत समिति भिजवा दी गयी थी हमारे पास वापिस फाइल नही पहुंची है.


इस पूरे प्रकरण ने अब न्यायालय ने पद का दुरुपयोग व षडयंत्र के आरोप में तत्कालीन एसडीएम कैलाश चन्द शर्मा व नगर पालिका ईओ घमण्डीलाल के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए. जिसके तहत दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.


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