Rajasthan News: 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला-फुसलाकर व धमकाकर ले जाने व उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी तेजाराम उर्फ तेजू को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹21,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 15 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने आमेट थाने के समक्ष उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की थी की 14 जनवरी 2020 को वह व उसकी पत्नी सुबह करीब 8 बजे खेत पर चले गए व घर पर उसकी तीनों पुत्रियां थी.


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थोड़ी देर बाद उसकी दोनों बड़ी पुत्रीयां भी खेत पर आ गई और घर पर उसकी छोटी नाबालिग पुत्री अकेली थी. दोपहर में उसने खाना खाने के लिए उसकी बड़ी पुत्री को आवाज लगाई, तो वह खाना लेकर आई, तब उसने पूछा की छोटी पुत्री खाना लेकर क्यों नहीं आई तो उसकी बड़ी पुत्री ने बताया कि वह घर पर थी तब छोटी पुत्री यह कहकर घर से निकली थी कि वह घर के पास नाक बिंदवा कर आ रही है. वे दिनभर खेत पर काम करके शाम को घर गए तो उसकी छोटी पुत्री घर पर नहीं मिली जिसका आस पड़ोस में पता किया व उसने आसपास रिश्तेदारी में काफी तलाश की मगर उसका कोई पता नहीं चला इत्यादि.


इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना आमेट द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर, आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर पोक्सो न्यायालय राजसमंद में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया. न्यायालय में राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 25 गवाह तथा 41 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए. न्यायालय में पीड़िता ने कथन किया की घटना वाले दिन वह घर पर अकेली थी, उसके माता-पिता खेत पर गए थे. उसे तेजाराम उर्फ तेजू ने फोन किया और खेत पर आने को बोला वह खेत पर गई तो उसे तेजू ने गाड़ी में बैठने को कहा, उसने मना किया तो तेजू ने उसे धमकी दी की गाड़ी पर नहीं बैठी तो वह उसे मार देगा. उसे तेजू ने गाड़ी में जबरदस्ती बिठा दिया . तेजू उसे मुंबई लेकर गया जहां तेजू का भाई रहता है , जहां पर तेजू ने पीड़िता को चार दिन तक रखा तथा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त तेजाराम उर्फ तेजू पिता खुमा निवासी माद पुलिस थाना दिवेर को दोष सिद्ध घोषित किया.


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