Sheo: बाड़मेर जिले में निगम आदेशानुसार डिस्कॉम की ओर से चलाए गए विशेष सतर्कता अभियान में के तहत 279 स्थानों पर सतर्कता जांच कर 37.02 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. इसमें 122 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर 18.06 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. वहीं, 157 स्थानों पर विद्युत दुरूपयोग के मामले पकड़कर 18.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.


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यह जानकारी देते हुए जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि निगम आदेशानुसार 23 व 24 जून को विशेष सतर्कता अभियान चलाया गया. इसके तहत जिले के अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा सतर्कता जांच की कार्यवाही की गई. अभियान के पहले दिन कुल 110 स्थानों पर सतर्कता जांच की गई, जिसमें 52 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई जबकि 58 स्थानों पर बिजली दुरूपयोग के मामले पकड़े गए. वहीं, अभियान के दुसरे दिन कुल 154 स्थानों पर सतर्कता जांच की गई जिसमें 55 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई जबकि 99 स्थानों पर विद्युत दुरूपयोग के मामले पकड़ कर जुर्माना लगाया गया. 


इस प्रकार दो दिनों में कुल 264 स्थानों पर सतर्कता जांच कर 107 स्थानों पर बिजली चोरी एवं 157 स्थानों पर विद्युत दुरूपयोग के मामले पकड़े गए. विद्युत चोरी के मामलों में 7 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाएगी. अधीक्षण अभियंता ने आमजन से अपील की है कि वह अपने आप-पास विद्युत चोरी होने पर उसकी सूचना निगम के हैल्प डेस्क, कंट्रोल रूम, सतर्कता शाखा को दे सकते हैं. यह कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रहेगी.


बकाया राशि भरने की बजाए कर रहे थे बिजली चोरी
विद्युत राशि बकाया होने पर उसे जमा कराने की बजाए विद्युत चोरी करने पर रामसर उपखण्ड में शनिवार 25 जून को एक ही दिन में 15 स्थानों पर विद्युत चोरी कर जुर्माना लगाया गया. अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि रामसर उपखण्ड के अधिन कनिष्ठ अभियंता मेघराज सियोल मय टीम द्वारा निगम आदेशानुसार हरसाणी क्षेत्र में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच की गई. इस दौरान 15 स्थानों पर कटे हुए कनेक्शनों के उपरांत ग्रामीणों द्वारा विद्युत चोरी की जा रही थी. इसमें ताणुरावजी गांव में मोहनसिंह पुत्र हरीसिंह के 15699 रुपए बकाया होने पर उसके द्वारा राशि जमा नहीं की गई. जांच में उसके यहां विद्युत चोरी पाए जाने पर 19078 रुपए का जुर्माना लगाया गया. 


इसी प्रकार हमीरसिंह पुत्र हीरसिंह के 6543 रुपए, ईश्वरसिंह पुत्र उदयसिंह के 13736 रुपए, कल्याणसिंह पुत्र भीमसिंह के 17402 रुपए, चन्द्रवीरसिंह पुत्र कल्याणसिंह के 11306 रुपए, गंगसिंह पुत्र भीमसिंह के 6082 रुपए, कुशालसिंह पुत्र हुकमसिंह के 44982 रुपए, गिरधरसिंह पुत्र मेघसिंह के 6390 रुपए, हरसाणी गांव के किरपालसिंह पुत्र अनोपसिंह के 3540 रुपए, नारायणसिंह पुत्र मेहताबसिंह 40547 रुपए, राणसिंह पुत्र कानसिंह के 9470 रुपए, दौलतसिंह पुत्र कानसिंह के 3540 रुपए, शैतानसिंह पुत्र तीनभारती के 18882 रुपए, तुड़बी गांव के मुकनसिंह पुत्र हिम्मतसिंह के 9701 रुपए एवं जड़ाकंवर पत्नि कुशालसिंह के 8417 रुपए का जुर्माना लगाया गया. इनके खिलाफ कुल 219018 रुपए का जुर्माना लगाया गया जबकि उनसे पूर्व में 262181 रुपए पूर्व में बकाया थे.


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