Rajasthan Crime: भरतपुर के चर्चित दान सिंह हत्याकांड में गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02 ने एक महिला सहित 5 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


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अंधाधुंध फायरिंग में गई थी दानसिंह की जान



आरोपियों ने तत्कालीन कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह साबोरा और उनके बेटे गजेंद्र पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष की मौत हो गई थी. आज कोर्ट ने 7 साल बाद इस हत्याकांड पर फैसला सुनाया है.



दान सिंह हत्याकांड मामले में अपडेट



एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भगत सिंह सुरौता ने बताया कि 11 सितंबर 2017 साबोरा के रहने वाले दान सिंह सरपंच की रतन सिंह पक्ष द्वारा रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.



दान सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला



इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया. आज 7 साल बाद आज ADJ कोर्ट के पीठासीन अधिकारी सीताराम मीणा ने 5 लोगों को आजीवन कारवास और 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है.



दानसिंह हत्याकांड मामला क्या है



गौरतलब है कि 11 सितंबर 2017 को दान सिंह साबोरा अपने बेटे के साथ गांव से अपने भरतपुर के सिविल लाइन वाले घर आ रहे थे. जैसे ही वह सिविल लाइन वाले घर पहुंचे तो, 4 से 5 लोग बाइक से आये और, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी.



इस घटना में दान सिंह साबोरा की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि उसके बेटे गजेंद्र के सिर में भी गोली लगी थी. इलाज के दौरान उसकी जान बच गई.



पुलिस ने जांच में पाया कि कि साबोरो गांव के ही रतन सिंह ने दान सिंह साबोरो की हत्या करवाई थी. रतन सिंह दान सिंह से राजनीतिक दुश्मनी रखता था.



इस हत्याकांड में शूटर को हायर किया गया था. अहम बात यह है हत्याकांड के मुख्य आरोपी रतन सिंह की 2020 में जेल में ही मौत हो गई. साथ ही रतन सिंह के भाई लाल सिंह की पत्नी गुड्डी जमानत पर चल रही थी.



आज (गुरुवार, 28 नवंबर)कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन शूटर प्रह्लाद, रविंद्र निवासी एलवारा थाना कोसी, साकिर निवासी चौकी बांगर थाना कोसी को आजीवन कारावास और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया.



इसके साथ ही रतन सिंह के बेटे अनेक सिंह उसकी पत्नी ओमवती को भी आजीवन कारावास और 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है.