Bhilwara: एनडीपीएस कोर्ट ने आज डोडा चूरा तस्करी के मामले में तस्करों को 10 साल की सजा और एक-एक लाख के जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद चौधरी ने बताया कि 18 मार्च 2019 को मांडलगढ़ एसएचओ भूराराम खिलेरी जाब्ते के साथ अन्य प्रकरण में मुलजिम की तलाश के लिए थाने से रवाना हुए तलाश करते हुए नील की खेड़ी चौराहा पहुंचे की त्रिवेणी की तरफ से एक अल्टो कार और उसके पीछे एक सफेद रंग की पिकअप तेज गति से आती हुई दिखाई दी. 


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इन दोनों गाड़ियों को चालक पुलिस जाब्ते को देखकर कल्याणपुरा की तरफ ले गए, जिस पर शंका हुई तो पुलिस ने इनका पीछा किया काशीराम जी का खेड़ा के निकट पिकअप चालक पिकअप को खड़ी कर भागने लगा जिसे पुलिस जाब्ते की मदद से पकड़ा गया और गाड़ी छोड़कर भागने का कारण पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम महेंद्र रेबारी पिता रामचंद्र रेबारी उम्र 25 साल निवासी छोटा लांबा जिला अजमेर होना बताया और बिना नंबरी अल्टो कार के बारे में पूछा तो एस्कॉर्ट करने की जानकारी दी. अल्टो कार में सवार व्यक्तियों के नाम पते की जानकारी नहीं होने की बात भी चालक ने कही. एसएचओ द्वारा पिकअप को देखा तो उसमें कट्टे भरे हुए थे जिनमें अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था.


 महेंद्र रेबारी के कब्जे सुदा पिकअप में 11 कट्टे अफीम के मिले जिनका तोल करवाया तो 218 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने जब्त की कार्रवाई की और अनुसंधान एसएचओ बिगोद को सौंप दी गई. जप्त की गई पिकअप चेनाराम पिता कानाराम जाट निवासी अराई के नाम पंजीकृत होना पाई गई. जांच पड़ताल में सामने आया कि वह पिक अप डोडा चूरा तस्करी के लिए महेंद्र को दी गई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने महेंद्र और चेनाराम के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. 


दोनों मुलाजिमों के विरुद्ध न्यायालय ने एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में 10 गवाह और 65 दस्तावेजों के जरिए फैसला सुनाया. विशेष न्यायधीश एनडीपीएस न्यायालय भीलवाड़ा श्रीमती ब्रज माधुरी शर्मा ने महेंद्र रेबारी को दोषी मानते हुए धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया. मुलजिम चेनाराम को अपराध धारा 8/ 25 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है.


Reporter- Dilshad Khan