Bhilwara: कोर्ट के आदेश की अवमामना पर  जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सुनवाई की. जिला  न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने याचिकाकर्ता सारिका चपलोत और आरोपी नगर परिषद भीलवाड़ा के चैयरमेन राकेश पाटक, आयुक्त दुर्गाकुमारी, अजयपाल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता जितेन्द्र चौधरी, जोरावर सिंह एवं नगर विकास न्यास के सचिव अजय कुमार आर्य, कलेक्टर आशीष मोदी और तहसीलदार अजीत सिंह शेखावत को  07 सितंबर को जिला न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए  नोटिस जारी किए.


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याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गणेश लाल शर्मा, संजय चतुर्वेदी, कमलेश शर्मा, राधिका शर्मा, एडवोकेट्स ने कोर्ट अवमानना की याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी. 


मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता गणेश लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया की न्यायालय की ओर प्रार्थीया के भूखण्ड 74 की दीवारें और निर्माण कार्य को क्षति नहीं पहुंचाने और कार्य में बाधा नहीं पहुचाने का आदेश जिला न्यायालय ने जारी किया हुआ था. जिसकी जानकारी आरोपियों को होने के बावजूद 28 अगस्त को वे तड़के सुबह  नगर परिषद के अधिकारियों के निर्देश पर बन रही दीवार को जबरन तोड़ दिया. साथ ही प्लाट के अंदर जबरन घुसकर सामान उठाकर मजदूरों को डराया धमकाया. 


 जिला न्यायालय केआदेश में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने और उसे अनयंत्र कही ट्रांसफर  करने पर भी रोक लगाने का  आरोपियों  आदेश दिया हुआ था.  न्यायालय आदेश की लगातार अवमानना पर आरोप सिविल कारावास की अधिकतम सजा देने के लिए इस मामले पर  गुहार लगाई है.


जिला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के एडवोकेट गणेश लाल शर्मा  की पैरवी सुनने के बाद आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय आदेश की अवमानना के आरोप में मामला दर्ज कर नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थिति होने के आदेश जारी किए हैं.


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