life imprisonment, Bundi News: सात साल पहले हुई एक बुजुर्ग की हत्या के मामले मे बूंदी एडीजे - 2 ललिता शर्मा ने सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और दस दस हजार रूपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के दौलतपुरा मे खेत पर बुजुर्ग गौरी शंकर मीणा की हत्या कर दी थी. इस मामले को पुलिस ने केस आफीसर स्कीम मे लेकर अनुसंधान किया था.


बुजुर्ग गौरी शंकर मीणा की हत्या कर दी थी


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अगस्त 2017 मे बूंदी के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव मे कुछ लोगो ने खेत पर काम कर रहे बुजुर्ग गौरी शंकर मीणा की हत्या कर दी थी. उस समय इस वारदात से क्षेत्र मे सनसनी फैल गयी थी. तब मृतक के पुत्र रामकेश मीणा ने गांव के ओमप्रकाश, सियाराम राम स्वरूप ओर सोसर बाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था.


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घटना 14 अगस्त 2017 की 


घटना 14 अगस्त 2017 की है, जब गौरी शंकर दोपहर बाद अपने खेत पर काम काज निपटा कर खाट पर सुस्ता रहा था तभी आरोपियो ने धारधार हथियार से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. उस समय मृतक की पत्नी ओर पुत्र वधु खेत पर ही काम कर रही थी जबकि पुत्र राम केश डयुटी पर था.


आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा


इस मामले मे पुलिस ने पति राम स्वरूप ओर पत्नी सोसर बाई सहित दोनों पुत्र ओम प्रकाश ओर सियाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बूंदी एडीजे ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ साथ दस- दस हजार रूपये से दंडित किया है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक महेन्द्र शर्मा ने 24 गवाह ओर 27 दस्तावेज बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये थे. पुलिस ने तब इस मामले को केस आफिसर स्कीम मे लेकर अनुसंधान कर आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने मे कड़ी मशक्कत की है.