Sardarshahar: कोर्ट ने बस कंडक्टर की हत्या के मामले में 5 साल बाद 5 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Churu news: सरदारशहर की अपर सेशन कोर्ट ने एक हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में परिवादी के वकील सुरेंद्रसिंह शेखावत ने जानकारी दी कि सरदारशहर एडीजे कोर्ट अपर सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा 2018 में बस कंडक्टर हत्या मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Churu, Sardarshahar: शहर की अपर सेशन कोर्ट ने 2018 के हत्या मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रकरण में परिवादी की तरफ से सुरेंद्रसिंह शेखावत एडवोकेट ने पैरवी की. जानकारी देते हुए बताया कि सरदारशहर एडीजे कोर्ट अपर सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा 2018 में बस कंडक्टर हत्या मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
हत्या मामले के आरोपी सुरेंद्र कुमार, मनीराम निवासी उदासर बिदावतान, कपिल बुडानिया निवासी दूधवाखारा, नितेश ज्याणी निवासी बिसाऊ, जिनेंद्र सिंह उर्फ जैनेंद्र सिंह उर्फ जन्ना निवासी चलकोई बनीरोतान को हत्या की विभिन्न धाराओं में भारतीय दंड संहिता में दोषी करार दिया जाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आपको बता दें बस डिपो में सुशील कुमार बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत था. 15 जुलाई 2018 को रात्रि में बस डिपो के पीछे मकान में सो रहे बस कंडक्टर को आरोपी आरोपियों द्वारा लोहे के सरिए से बस कंडक्टर के सिर में गंभीर चोटें मारी.
शोरगुल मचाने पर आरोपी वहां से भाग गए. सिर में आई गंभीर चोटों के कारण आरोपी को रेफर किया गया था. जिसमें रतनगढ़ अस्पताल में बस कंडक्टर की मौत हो गई. पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान पेश किया गया. प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 26 गवाह बयान हुए. प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी सुरेंद्र सिंह शेखावत एडवोकेट द्वारा की गई. 2018 के हत्या मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिस पर पुलिस द्वारा पांचों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर चूरू कारागृह में भेजा गया है.
Reporter- Asheesh Maheshwari
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