Dholpur news: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं ओर 70 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके का हैं. जहां पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 22 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.जिसमे उसने बताया कि 20 मार्च 2021 को जब वह अपने घर पर जागा तो उसकी नाबालिग पुत्री घर पर नहीं थी. 


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नाबालिग पुत्री को काफी जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली. तभी किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी गई कि उसकी नाबालिक पुत्री सलमान खान के साथ अस्पताल रोड पर देखी गई है. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग को अजमेर से डिटेन कर रेप संबंधी मेडिकल करा कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए. मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.


मुलजिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 20 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज सोमवार को मुल्जिम सलमान खान पुत्र जमील निवासी ग्वालियर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363,366 में पांच पांच वर्ष का कठोर कारावास ओर दस दस हजार रुपये का जुर्माना ओर 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं,साथ ही मुल्जिम को 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.सभी सजाएं एक साथ चलेगी.


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