Dholpur: धौलपुर में नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघा के किया था जबरन दुष्कर्म, अब आरोपी को हुई 10 वर्ष की जेल
Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म के तीन वर्ष पुराने मामले में एक मुल्जिम को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.
Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया की जिले के मनियां थाना पर एक परिवादी ने 11 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी नाबालिग पुत्री 9 जनवरी 2020 शाम को करीब 5 और 6 बजे के बीच खेत में शौंच के लिए गई हुई थी.जहां पर पहले से मौजूद मुल्जिम अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को पकड़ कर नशीला पदार्थ सुंघा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.
मुल्जिम अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को रातभर अपने पास रखा.मुल्जिम अनिल दूसरे दिन नाबालिग को धौलपुर के एक पार्क पर लाया और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया.
मनियां थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर उसका रैप सम्बन्धी मेडीकल करा कर उसके बयान दर्ज किये। अनुसन्धान के दौरान पुलिस को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पाए जाने पर मुल्जिम को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया.
मुल्जिम वर्तमान में उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा हैं.लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अन्वीक्षा के दौरान कोर्ट में 14 गवाहान पेश किये गए प्रकरण में आज सोमवार को न्यायाधीश जमीर हुसेन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुल्जिम को आईपीसी की धारा 363 और 366 में पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड और आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं,साथ ही मुल्जिम को पचास हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं और सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मुल्जिम फैसला के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने मनियां थाना एसएचओ को सजा वारंट के साथ आदेश भेजा हैं.