राजस्थान: एक ही परिवार के पिता-पुत्र सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास जाने क्यों
Dholpur Life imprisonment: ताबड़तोड़ फायरिंग में किसान की मौत के मामले में 13 वर्ष बाद आया. एडीजे नीरज कुमार ने फैसला सुनाते हुए मामले में वांछित चल रहे छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Life imprisonment to six accused, Dholpur News: घर में घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग में किसान की मौत के मामले में 13 वर्ष बाद आया. इस फैसले में एक ही परिवार के पिता-पुत्र सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई.
हत्याकांड के छह आरोपियों को आजीवन कारावास
वर्ष 2010 में बाड़ी उपखंड के डांग बसई थाना क्षेत्र के डायलेन का पूरा गांव में घर में खाना खाकर पशुओं के काम में लगे परिवार के छह लोगों को बंधक बनाकर फायरिंग और पथराव की घटना के दौरान एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में बाड़ी शहर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए. हत्याकांड के छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ में अर्थदंड से भी दंडित किया है.
2010 में 2 मार्च की यह घटना
एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि साल 2010 में 2 मार्च की यह घटना है. जिसमें बसई डांग थाना क्षेत्र के डायलेन का पुरा गांव में पीड़ित रामरस, रामअख्तियार,रामधार,अशोक, कल्याण और रामभरोसी अपने घर पर खाना खाकर पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था में लगे थे.
सात आरोपियों को हो चुकी पूर्व में सजा
इसी दौरान गांव के नेकराम,रामबरन,पप्पू,रामवीर, जयराम,भोला,बंटी,कल्ला,रामहेत,मलखान,राकेश,सियाराम,दर्शन,बच्चू सहित करीब दो दर्जन लोगों ने लाठी-डंडों और हथियारों से लैस होकर घर को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की.
उक्त घटना में रामभरोसी की गोली लगने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई. वहीं परिवार के अन्य लोगों ने जैसे तैसे इधर-उधर छिपकर जान बचाई थी. इस दौरान आरोपी गांव में दहशत फैलाते हुए फायरिंग करते हुए भाग गए. घटना को लेकर पीड़ित रामरस पुत्र करणसिंह गुर्जर ने बसई डांग थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था.
मामले में शुक्रवार को एडीजे नीरज कुमार ने फैसला सुनाते हुए मामले में वांछित चल रहे छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ में अर्थदंड से भी दंडित किया है.
इन आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास
एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रामभरोसी हत्याकांड मामले में आरोपी पप्पू पुत्र रामबरन गुर्जर,रामबरन पुत्र हरिपाल गुर्जर,जयराम पुत्र हरिपाल गुर्जर,बंटी पुत्र रामवीर गुर्जर,रामवीर पुत्र हरिपाल गुर्जर और भोला पुत्र रामबरन गुर्जर को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ में पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
हरिपाल के तीन पुत्र और तीन नातियों को हुआ आजीवन कारावास
छह आरोपियों में हरिपाल के तीन पुत्र जयराम रामवीर और रामबरन है. वही रामवरन के तीन पुत्र पप्पू, बंटी और भोला है.रामभरोसी हत्याकांड मामले में वर्ष 2016 में एडीजे कोर्ट ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जो आज जेल में है। शुक्रवार को जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है वह उस वक्त मफरुर थे जिनको बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था.
पुरानी रंजिश के चलते किया था हमला
खेत,खलियान,जमीन और खानों पर कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार की आरोपियों से पुरानी दुश्मनी थी। जिसको लेकर रंजिशन 13 वर्ष पूर्व यह हमला किया गया था। जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान रामभरोसी की गोली लगने से मौत हुई थी