Dungarpur: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने दोषी पर डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. पोक्सो कोर्ट ने मामला दर्ज होने के तीन माह में ये फैसला सुनाया है. 17 अगस्त 2022 को वरदा थाने में पीडिता की मां ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.


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डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की 17 अगस्त 2022 को नाबालिग की मां ने वारदा थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में पीडिता की मां ने बताया कि 11 अगस्त 2022 को रक्षा बंधन के त्यौहार पर वह अपनी 3 बेटियों और 3 बेटों को घर छोड़कर अपने पीहर गई थी. एक रात रुकने के बाद 13 अगस्त को वापस अपने घर लौटी थी. उसके घर आने पर सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 12 वर्षीय बड़ी बेटी उसे देखकर रोने लगी.


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बेटी ने बताया की 12 अगस्त की रात को उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. इससे पहले भी उसका पिता उसके साथ दो बार दुष्कर्म कर चुका है. जिस पर पीडिता की मां अपनी बेटी को लेकर अपने पीहर चली गई. जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को भाई के साथ पीडिता की मां वरदा थाने पहुंची और अपने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.


इधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया. मामले में वरदा थाना पुलिस ने अनुसंधान पूरी करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार दिया. दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, दोषी पर डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है.


Reporter- Akhilesh Sharma