भादरा: 12 वर्ष नाबालिग के साथ रेप, आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
भादरा विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है.
Bhadra: राजस्थान के भादरा विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने आज नाबालिगा से रेप के आरोप में आरोपी युवक वेदप्रकाश उर्फ वेदु पुत्र पुरषोत्तम निवासी छानी बड़ी को 10 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है.
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गौरतलब है कि 5 अगस्त 2018 को एक भिरानी थाने में नाबालिग से रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था. पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी. पीड़िता के पिता ने बताया था कि उनकी ताई का देहान्त होने की वजह से सभी परिजन शोक में शामिल होने गए हुए थे तो आरोपी के साथी उनके घर आये और बोले कि आपको आपकी दादी के घर बुलाया है.
उसे बाइक पर बैठाकर नहर पर ले गए और पिस्तौल दिखाकर खेत मे बने कमरे में उसके साथ आरोपित वेदप्रकाश ने जबरन दुष्कर्म किया. इस मामले में भिरानी पुलिस ने युवक वेदप्रकाश उर्फ वेदु को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया था. पॉक्सो स्पेशल कोर्ट न्यायालय ने 17 गवाहों की गवाही और 27 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई और 1 लाख 5 हजार अर्थदण्ड से दण्डित भी किया. पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता नूर आलम अधिवक्ता ने पैरवी की थी.
Reporter: Manish Sharma