दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा, इतने के अर्थदंड से भी किया दंडित
हनुमानगढ़ में पॉक्सो मामलों की कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
Sangaria: हनुमानगढ़ में पॉक्सो मामलों की कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि साल 2019 में तलवाड़ा थाने में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था.
तलवाड़ा पुलिस ने आरोपी अंग्रेज सिंह (20) पुत्र जगदीप निवासी मक्कासर, हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने तलवाड़ा थाने में 8 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दिए परिवाद में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 5 अप्रैल 2019 को घर से लापता हो गई. बाद में पीड़िता को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया तो पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि पीड़िता अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी, जहां से उसकी पहचान मुलजिम अंग्रेज सिंह से हो गई थी.
पीड़िता जब भी स्कूल जाती थी तो अंग्रेज सिंह उसका पीछा करता था. एक दिन रात्रि 11 बजे आरोपी अंग्रेज सिंह ने पीड़िता को फोन कर घर से बाहर बुलाया और बाइक पर उठाकर ले गया और उसे ओटू हेड ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद आरोपी पीड़िता को मक्कासर ले गया, वहां भी उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. कोर्ट ने मामले में 12 लोगों की गवाही और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अंग्रेज सिंह को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी अंग्रेज सिंह पर 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
Reporter: Manish Sharma
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