हाईकोर्ट सहित राजस्थान के सभी बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक, मांगा जवाब
बार काउंसिल ने कहा है कि यदि इस दौरान प्रदेश की किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव प्रस्तावित हैं, तो उन पर भी रोक रहेगी. वहीं बीसीआई ने मामले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर को नोटिस जारी कर 9 जनवरी, 2023 तक जवाब मांगा है.
Jaipur: देश में अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वन बार-वन वोट के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव पर रोक लगा दी है.
इसके साथ ही बार काउंसिल ने कहा है कि यदि इस दौरान प्रदेश की किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव प्रस्तावित हैं, तो उन पर भी रोक रहेगी. वहीं बीसीआई ने मामले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर को नोटिस जारी कर 9 जनवरी, 2023 तक जवाब मांगा है. बीसीआई ने यह आदेश अधिवक्ता सुमेर सिंह ओला की याचिका पर दिए. बीसीआई ने बीसीआर को कहा है कि वह मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में बार एसोसिएशनों को दिशा-निर्देश जारी करे.
यह भी पढे़ं- देशभर में CBI के 105 ठिकानों पर छापे, 1.5 करोड़ रुपये की नकदी और 1.5 किलो सोना बरामद
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के वार्षिक चुनाव 18 नवंबर को प्रस्तावित हैं. इन चुनाव में वन बार वन वोट के सिद्धांत को लागू किया जाए. याचिका में बताया गया कि बार एसोसिएशन के चुनाव में उन्हें वकीलों को मतदाता के रूप में शामिल किया जाए, जो नियमित रूप से संबंधित कोर्ट में वकालत करते हैं. अनियमित वकालत करने वाले और बाहरी अधिवक्ता को इस चुनाव को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
याचिका में कहा गया कि शहर के कई वकील एक बार एसोसिएशन से अधिक एसोसिएशन में सदस्य हैं और मताधिकार रखते हैं. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव में बडी संख्या में दी बार एसोसिएशन, जयपुर, सांगानेर बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन सहित कई दूसरी बार एसोसिएशनों के मतदाता मतदान करते हैं, लेकिन वे या तो हाईकोर्ट में वकालत नहीं करते या फिर कभी-कभार ही पैरवी के लिए आते हैं. इसके बावजूद ऐसे वकील हाईकोर्ट बार सहित अन्य बार एसोसिएशन के पंजीकृत मतदाता बने हुए हैं, जिसके चलते पूरा सिस्टम हाईजैक हो जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी वन बार-वन वोट के संबंध में दिशा-निर्देश दे रखे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट बार चुनाव में वन बार-वन वोट की कठोरता से पालना कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए काउंसिल ने बीसीआर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए 18 नवंबर को होने वाले हाईकोर्ट बार व अन्य बारों के प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगा दी है.
Reporter- Mahesh Pareek
यह भी पढे़ं- Video: डरे बुजुर्ग ने फ्राई पैन को ही मगरमच्छ के मुंह पर दे मारा, नहीं रुकेगी आपकी हंसी
यह भी पढे़ं- Chanakya Niti: अपनाएं इन 3 पक्षियों के आसान गुण, कभी नहीं रुकेगी तरक्की, हर कोई करेगा सम्मान