Transfer: राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक, चुनाव से जुड़े अधिकारी- कर्मचारियों के नहीं हो सकेंगे ट्रांसफर
प्रदेश में चुनाव से जुड़े अधिकारी - कर्मचारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है.
Transfer In Rajasthan: प्रदेश में चुनाव से जुड़े अधिकारी - कर्मचारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है. ईसीआई ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 6 जनवरी से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर चुनाव से जुड़े कार्मिकों के तबादलों पर रोक लगा दी है.
नई सरकार बनते ही तबादले की उम्मीद लगाए बैठे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले 8 फरवरी तक नहीं हो सकेंगे. ऐसे में अधिकारियों को एक बार अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी. आयोग की ओर से 1 जनवरी 2024 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है. तबादले के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी.
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नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का कार्य होगा. वर्तमान निरंतर अद्यतन अवधि में भी पात्र मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने एवं संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं. साथ ही अर्हता तिथि एक अप्रेल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के प्रथम माह में किया जाएगा.
इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाइन माध्यम यथा वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे.
यूनिक मोबाईल नम्बर भी सूची में पंजीकृत करा सकता है मतदाता
गुप्ता ने यह भी बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाईल नम्बर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं. ऐसे मतदाताओं, जिनके यूनिक मोबाईल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें विभाग द्वारा ई -सेवायें प्रदान की जाती एवं वे ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं.