Jaipur: प्रदेश सरकार की ओर से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, पहले जहां महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन कक्षा 1 से 8वीं तक होता था, तो वहीं अब प्रदेश में नई खुलने वाली अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन कक्षा 1 से 5 वीं तक होगा. अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोलने के नियमों में किए गए बदलाव का परिपत्र शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, जहां अब खुलने वाली स्कूल कक्षा 1 से 5 वीं तक संचालित होंगी तो वहीं बाद में कक्षाएं बढ़ती जाएंगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह भी पढ़ें- कचरों के ढेर पर बैठा जयपुर, निगम ग्रेटर में हररोज 500 से 600 शिकायतें हो रहीं दर्ज


इसके साथ ही स्थान की उपलब्धता के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक ही स्कूल में अलग अलग विंग या पारियों में चल सकेंगे. इसके साथ ही प्रदेश में जो बालिका विद्यालय हैं उनको अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं करने का निर्णय लिया गया है और अगर बालिका विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में एसडीएमसी की सहमति लेनी जरुरी होगी, लेकिन ऐसी भी जब किया जाएगा, जहां पर बालिका विद्यालय में नामांकन कम होगा. इसके साथ ही तृतीय भाषा विषय शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार कक्षा 6 शुरू होने पर की की जाएगी.


गौरतलब है कि प्रदेश में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था, पहले चरण में जहां 33 जिलों में 33 स्कूलों को खोला गया तो वहीं दूसरे चरण में राजस्थान ही प्रत्येक विधानसभा में 1-1 स्कूल खोला गया, इसके बाद विभिन्न चरणों में अब तक प्रदेश में 559 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए. 


वहीं पिछले दिनों 211 और नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का फैसला लिया गया, लेकिन इन 211 स्कूलों में से अधिकतर स्कूलों में विरोध देखने को मिला और यही वजह रही है की अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के चलते अधिकांश बच्चों को स्कूल से टीसी कटवाने की समस्या से सामना करना पड़ा, तो वहीं दो पारियों में भी स्कूलों को खोलने की मांग उठने लगी,,उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालन के नियमों में बदलाव करने का फैसला लेना पड़ा.


साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से नियमों में किए गए बदलाव का विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. शिक्षा विभाग की ओर से 15 बिंदुओं के जारी निर्देशों में स्कूलों को रूपांतरित होने के बाद कार्यरत स्टाफ के साथ ही जनसंख्या के आधार पर स्कूलों को रुपांतरित करने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं.