Jaipur News : विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त और मृतक कार्मिकों के आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना करने के आदेश किए गए. सेवानिवृत्त एवं मृतक कार्मिकों के आश्रितों को 30 जून तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का समय निर्धारित किया गया. 30 जून तक विद्युत नियंत्रक अधिकारी को डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा कराने के दिशा निर्देश दिए गए. वहीं राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (भारतीय मजदूर संघ) एवं राजस्थान विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रमुख शासन सचिव से मिलकर पुरानी पेंशन योजना के आदेशों में विसंगतियों में संशोधन करने की मांग की है.


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राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (BMS) पीआर यतेंद्र कुमार ने बताया कि विद्युत निगमों की सेवानिवृति परिलाभों से जुड़ी ट्रस्टों के पैसे को राज्य सरकार के पास पी.डी. में स्थानांतरित नही करने, सेवानिवृत कार्मिकों से सी.पी.एफ. के नियोक्ता अंशदान  12% वार्षिक के स्थान पर बैंक बचत खाते की दर से ब्याज सहित वापस लेने, जमा कराने योग्य धन राशि को 8 त्रैमासिक किश्तों में लेने की मांग की. इस राशि को मिलने वाली कम्युटेशन राशि से समायोजित करने,


फैमिली पेंशनर के प्रकरण में 30% मिलने वाली पेंशन अनुसार ही अनुपातिक राशि जमा करने, कार्यरत कर्मचारियों से EPFP को नियोक्ता द्वारा भेज गए अंशदान की राशि वसूलने के स्थान पर स्वंय यह राशि EPFO से प्राप्त करने की मांगों को प्रमुख शासन सचिव(ऊर्जा) के समक्ष रखा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के जारी आदेश के अनुसार प्रसारण निगम की  BOD में आदेश अनुमोदित करवाकर जारी किए जा रहे है.