Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने तीन बच्चों से श्रम कराने वाले राजेश चौधरी और कारखाना मालिक विनोद चौधरी को पन्द्रह साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 


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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 मई 2017 को मानव तस्करी निरोधक यूनिट, उत्तर ने विद्याधर नगर के सेक्टर एक स्थित जेपी कॉलोनी के एक मकान पर छापा मारा था. टीम को यहां एक कमरे में तीन बच्चे चूड़ियों पर नगीने लगाते मिले. इनसे यह काम वहां मौजूद राजेश करवा रहा था. 


पूछताछ में राजेश ने बताया कि कारखाना विनोद चौधरी का है. वहीं, बच्चों ने टीम को जानकारी दी की उन्हें पांच माह पहले रोजगार के लिए बिहार से लाया गया था. यहां कारखाना मालिक के कहने पर विनोद उनसे सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक काम कराता है. इस दौरान उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया जाता. इसके अलावा उनका मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है. इस पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. 

Report- Mahesh Pareek 

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