Jaipur: अदालत ने यह आदेश पूर्व आईएएस मंजीत सिंह और पूर्व आईपीएस एमके देवराजन सहित अन्य के दावे पर दिए. पांच करोड़ रुपए के इस मानहानि दावे में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच सरकारी भूमि को लेकर विवाद चल रहा है. अजीत कुमार सिंह ने गत 14 मई को फेसबुक पर दावाकर्ताओं की फोटो पोस्ट करते हुए इस पर गैंग ऑफ 4 पॉम कॉलोनी लिखा. वहीं, अन्य टिप्पणियां करते हुए दावा कर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की. 


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दावे में कहा गया कि इस पोस्ट से दावाकर्ताओं की बदनामी हुई है. ऐसे में उन्हें विपक्षियों से बतौर मुआवजा पांच करोड़ रुपए दिलाए जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि वे इस तरह की टिप्पणियां ना करें. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.


Reporter- Mahesh Pareek


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