Disabled Committed Rape by Giving 10 Rupees: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने छह साल की बच्ची से साथ ज्यादती करने वाले दोनों पैरों से दिव्यांग अभियुक्त भिरगु राम मंडल उर्फ भीरू को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ ज्यादती की है. इन दिनों इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यदि अदालत ने ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखी तो इनके हौसले बुलंद होंगे और अपराधों की पुनरावृत्ति से भी इनकार नहीं किया जा सकता.


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दोनों पैरों से विकलांग ने 6 साल की मासूम से किया रेप
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 7 फरवरी 2020 को शहर के शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी छह साल की बेटी पड़ोस के मकान में खेलने गई हुई थी. अभियुक्त भी यहां किराए पर रहता है. इस दौरान दोनों पांव से दिव्यांग अभियुक्त ने पीड़िता को अपना झोला अंदर रखने को कहा. जब पीडिता अंदर गई तो अभियुक्त ने कमरा बंद कर लिया और उसके साथ ज्यादती की.


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अदालत ने कहा- सहानुभूति रखी तो इनके हौसले बुलंद होंगे
इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को दस रुपए देकर घटना की जानकारी किसी को नहीं देने के लिए कहा. दूसरी ओर पीड़िता के साथ खेलने वाली बच्ची ने इसकी जानकारी पीड़िता की मां को दे दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना को दोहराते हुए कहा कि अभियुक्त ने उसके साथ ज्यादती की है. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे आपसी रंजिश के चलते उसे फंसाया जा रहा है. 


Reporter- Deepak pareek