Viral News : हनीमून के लौटने के बाद ही पति-पत्नी के तलाक का मामला सामने आया है. लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि हनीमून से लौटते ही तलाक लेने की नौबत आ गई. बताया जा रहा है कि जयपुर की एक युवती की आगरा के युवक से शादी हुई थी, लेकिन अब दोनों का कोर्ट से तलाक हो गया है.


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ये मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा का है. जहां अपर परिवार न्यायाधीश-3 प्रदीप कुमार मिश्रा ने पति के द्वारा दायर की गई तलाक की याचिका को स्वीकार करते हुए दोनों का रजामंदी अलग होने का आदेश दिए हैं. वहीं, पत्नी के गुजारे के लिए एकमुश्त 6 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.


यूपी के आगरा का है दूल्हा


बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला UP के आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र का है. यहां के एक रेलवे कर्मचारी ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अदालत में शादी से अलग होने, यानी तलाक की याचिका दायर की थी. याचिकर्ता ने बताया कि उसकी शादी राजस्थान के जयपुर की एक युवती से हुई थी. शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए शहर से बाहर गए. वहां, पति-पत्नी खूब घूने-फिरे, लेकिन इसके बाद दोनों में किसी वजह से झगड़ा होने लगा.


मुझे तुम्हारा मोहल्ला और शहर पसंद नहीं


याचिकाकर्ता युवक ने बताया कि हनीमून से लौटने के बाद पत्नी 'दसई' की रस्म के लिए अपने मायके जयपुर चली गई. कुछ दिन के बाद युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल जयपुर गया, तो पत्नी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया. युवक की पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हारा मोहल्ला और शहर मुझे पसंद नहीं. वह उसके साथ आगरा नहीं जाएगी. 



आगरा नहीं, जयपुर में रहो


युवक की पत्नी ने उससे कहा कि अगर मेरे साथ रहना है तो जयपुर में रहो. तुम्हें अपने माता पिता को छोड़ना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी. लेकिन लड़की के माता-पिता के समझाने के बाद वह पति के साथ आगरा चली गई. पति ने बताया कि आगरा पहुंचते ही उसकी पत्नी का व्यवहार और खराब हो गया. वो घर में सब से झगड़ने लगी, और हमेशा फोन पर किसी अन्य युवक से बाते करती रहती. 


कोर्ट ने दिया ये आदेश


इसके कुछ दिन बाद वो अपने पूरे गहने लेकर जयपुर अपने मायके चली गई. जयपुर पहुंचकर उसने पति और अन्य ससुरालीजन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न केस दर्ज करवा दिया. जिसके बाद उसके पति ने तलाक की याचिका दायर की, और न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने याचिका स्वीकर करके दोनों को अलग होने का फैसला सुनाया. वहीं, प्रतिवादी पत्नी को गुजारे के लिए 6 लाख देने के आदेश दिए.


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