Lottery for admission 2023-24 in schools, Jaipur News: प्रदेश के निजी स्कूलों में बालक-बालिकाओं के प्रवेश के लिए करीब 18 लाख 15 हजार 489 अभिभावकों ने आवेदन किया है. शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल में प्रदेश के 32 हजार 722 गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली. इसके माध्यम से इन विद्यालयों में प्री-प्राइमरी एवं कक्षा-1 की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा दी जाएगी.


 निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली


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इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. लॉटरी द्वारा जारी विद्यालय वार वरीयता सूची अभिभावक प्राइवेट स्कूल पोर्टल https://rajpsp.nic.in के होम पेज पर ‘वरीयता सूची‘ के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं. इसके साथ ही आवेदन की आईडी (नम्बर) एवं मोबाईल नम्बर से लॉगिन करके बालक-बालिकाओं के वरीयता क्रमांक को सभी आवेदित विद्यालयों में एक साथ देखा जा सकता है.


9 लाख बालक-बालिकाओं को फायदा मिला- शिक्षा मंत्री 


शिक्षा मंत्री ने बताया कि यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जो देश और प्रदेश में कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है. प्रदेश में वर्ष 2012-2013 से निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है, तब से लेकर अब तक करीब राज्य के करीब 9 लाख बालक-बालिकाओं को इसका सीधा फायदा मिला है.


उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा पारदर्शिता के साथ समस्त प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है, कल्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरटीई के तहत जो निजी विद्यालय सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता और तत्परता से समय पर फीस का पुनर्भरण सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने महत्वपूर्ण टाइमलाइन के बारे में बताते हुए कहा कि लॉटरी जारी होने के बाद अब अभिभावकों को आगामी 2 जून तक ऑनलाइन रिर्पोटिंग करनी होगी, इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा.


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लॉटरी में प्रथम चयनित निजी विद्यालय, 19 मई से 6 जून की अवधि में आवेदन पत्रों की जांच करेंगे. अभिभावकों की ओर से 12 जून तक दस्तावेजों में संशोधन किया जा सकता है. वहीं 19 मई से 23 जून 2023 के दौरान सीबीईओ द्वारा सम्बंधित निजी विद्यालयों की ‘रिक्वेस्ट‘, बालक-बालिकाओं के दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने या अभिभावकों द्वारा संशोधन दर्ज किए जाने के सम्बंध में जांच की कार्रवाई की जाएगी.


इसके बाद राज्य स्तर पर एनआईसी की ओर से 26 जून को शेष समस्त आवेदनों को ऑटो वैरीफाई और फिर 27 जून को पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन किया जाएगा. राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ही पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं वरीयता क्रम के आधार पर) 28 जून से 30 सितम्बर 2023 तक किया जाएगा.


Reporter- Sachin Shrama