Jaipur: जयपुर मेट्रो रेल के थाने के दायरे में अब छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन भी आ गए हैं अर्थात अब जयपुर मेट्रो थाना पुलिस दोनों स्टेशन पर भी अवांछनीय गतिविधियों पर कार्रवाई कर सकेगी. राज्य सरकार ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.  


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जयपुर मेट्रो की स्थापना के साथ ही मेट्रो स्टेशन और मेट्रो में पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस थाना मेट्रो रेल बनाया गया था. राज्य सरकार ने 17 जून 2013 को अधिसूचना जारी कर मेट्रो के लिए थाना बनाया. गौरतलब है कि मेट्रो परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से मेट्रो थाना बनाया गया था और उसे कार्रवाई की शक्तियां दी गई थी. 


ये क्षेत्र किए गए थे शामिल
जयपुर मेट्रो पुलिस थाना जयपुर प्रथम के क्षेत्राधिकार में मेट्रो के भवन, जयपुर मेट्रो रेल का मानसरोवर से चांदपोल तक 9.17 किलोमीटर लम्बा रूट शामिल किया गया था. इसके साथ ही  9 मेट्रो स्टेशन, मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट, विवेक विहार, श्याम नगर, राम नगर, सिविल लाइंस, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैम्प और चांदपोल स्टेशन के साथ मेट्रो रेल डिपो मानसरोवर और आरएसएस सिंधी कैम्प और जयपुर मेट्रो के डिब्बों के अंदर के क्षेत्र में भी कार्रवाई की शक्तियां दी गई थी. 


मेट्रो फेज 1 बी लेकिन शक्तियां  नहीं
इधर राज्य सरकार ने चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जयपुर मेट्रो रेल के फेज 1बी को विस्तारित कर दिया. 23सितंबर, 2020 को अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन होने के बाद मेट्रो भी चलने लग गई, लेकिन इन स्थानों पर कार्रवाई का अधिकार जयपुर मेट्रो पुलिस को नहीं मिल पाया. स्थानीय पुलिस को ही कार्रवाई का अधिकार था. इधर अब राज्य सरकार के अधिसूचना जारी होने के साथ ही जयपुर मेट्रो पुलिस को अंडर ग्राउंड मेट्रो, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन और आर्ट गैलेरी की सुरक्षा और कार्रवाई का अधिकार दिया गया है.