Jaipur: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा, 32 हजार का लगाया जुर्माना
Jaipur news: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण का उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अजय को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण का उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अजय को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि डीएनए जांच में अभियुक्त की ओर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म होना साबित है. वहीं यदि इसमें पीडिता की सहमति भी हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नाबालिग की सहमति का कानून में कोई स्थान नहीं है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 11 मार्च, 2022 को पीडिता अपनी सहेली के घर पढाई के लिए जा रही थी. रास्ते में अभियुक्त उसे मिला और फोटो वायरल करने की धमकी देकर अपने साथ हिंडौन ले गया. यहां उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं इस दौरान पीड़िता के पिता ने ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.
पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उसने पीडिता के साथ दुष्कर्म नहीं किया है. पीडिता अपने प्रेमी के साथ दिल्ली गई थी. इसकी जानकारी उसने पीडिता के पिता को दी थी.
वहीं, पीडिता और उसका प्रेमी जयपुर वापस लौटे तो वह उनके साथ पुलिस थाने गया था. यहां पीडिता ने घटना की जानकारी पिता को देने पर नाराजगी जताई और उसे दुष्कर्म के मामले में फंसा दिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है.