Jaipur News : एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने बोरवेल ठेकेदार के बिल पास कराने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार थानागाजी विधायक के पुत्र लोकेश मीणा को राहत देने से इनकार कर दिया है, अदालत ने कहा कि प्रकरण में आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को इस स्तर पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है. इसके अलावा मामले की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि प्रकरण में एसीबी की जांच लंबित है.


सरकारी वकील ने कहा कि अगर उसे जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि बोरवेल खुदाई करने वाले ठेकेदार ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि थानागाजी के राजगढ़ क्षेत्र की पंचायत समितियों में हैंडपंप खुदाई के बकाया बिलों को पास कराने की एवज में थानागाजी विधायक के पुत्र लोकेश सहित अन्य लोग रिश्वत मांग रहे हैं. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने गत दिनों पांच लाख रुपए लेने के मामले में लोकेश सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.


रिपोर्टर- महेश पारीक 


SMS में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से इमरजेंसी भी बंद, डॉक्टर्स की भारी जरुरत अब प्रशासन के डंडे का इंतजार