Jaipur: उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदेश में जल्द ही सख्त उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया जाएगा. ये ऐलान आज खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि इस कानून के जरिए उपभोक्ता के साथ कोई धोखा नहीं हो इसकी कोशिश होगी. 


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उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से बात कर कानून लाने पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर सभी दुकानों पर लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों में कानून को लेकर समझ ही नहीं है.


प्रताप सिंह खाचरियावास के उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात कहने को लेकर लोगों को अब नई उम्मीदें जग गई हैं. साथ ही उन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द इस कानून को लाया जाए.हालांकि खाचरियावास ने ये भी कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों में कानून को लेकर समझ ही नहीं है. इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कानून आने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो सकती है. साथ ही कैंप भी लगाए जा सकते हैं.


बता दें कि देश में हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिएराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. जिसका मुख्य लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरुक करना है. साथ ही उनके अधिकारों के लिए उपलब्ध कानून की जानकारी देना है. जिससे उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े.20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) को लागू किया. 1966 में उपभोक्ता आन्दोलन की शुरुआत मुंबई में हुई थी


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