Jaipur News: आचार संहिता में जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचने के लिए बनवाए जा रहे रोप-वे का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम से कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं.हवामहल रिटर्निंग अधिकारी देविका तोमर ने हवामहल विधायक और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी से रोप-वे का शिलान्यास मामले में नोटिस थमाकर जवाब मांगा हैं.


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हवामहल विधानसभा क्षेत्र के रिर्टर्निंग अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में जोशी से कार्यक्रम में शामिल होने का कारण पूछते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिए है.रिर्टनिंग अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया हैं कि उड़न दस्ते की रिपोर्ट और आपके मीडिया में बयानों से विधित होता हैं की आचार सहिंता होने के बावजूद वहां कार्यक्रम में सम्मलित होने के लिए उपस्थित हुए जबकि आचार सहिंता और 144 में इस तरह आयोजन में शामिल नहीं हो सकते हैं.


9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में धारा 144 लागू हो चुकी है.इस दौरान किसी भी राजनैतिक दल से संबंध रखने वाले राजनेता,मौजूदा विधायक, मंत्री को किसी भी सरकारी,अर्द्धसरकारी,राज्य व केन्द्र सरकार के अनुदान सहायता प्राप्त या अनुबंधित संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने,उदघाटन,शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होना,मंच का उपयोग करने पर रोक है.


ऐसा करने वाले व्यक्ति निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है.रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जो मंत्री को नोटिस जारी किया है,


उसमें बताया कि इस मामले में जब कंपनी को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा तो कंपनी ने बताया कि कार्यक्रम शामिल होने के लिए मंत्री को निमंत्रण तो दिया गया.लेकिन समाचार पत्र में विज्ञापन कंपनी की ओर से नहीं प्रकाशित करवाया गया.वहीं, समाचार पत्र में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसमें आपका फोटो, नाम, पदनाम छपा है.


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