Rajasthan News: बच गई राजस्थान के लाखों लोगों की नौकरी, नहीं बंद होगी 23 हजार खदानें, सुप्रीम कोर्ट ने...
Rajasthan News: राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति देते हुए NGT के बंदी आदेश पर रोक लगाई है. खदान बंद होने से करीब 15 लाख नौकरियों पर संकट था.
Rajasthan News: राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति देते हुए NGT के बंदी आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश की समय-सीमा भी बढ़ा दी है, जिसमें राज्य में लगभग 23,000 खनन पट्टों को बंद करने का निर्देश दिया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खनन कार्य जारी रह सकेगा. खदान बंद होने से करीब 15 लाख नौकरियों पर संकट था. खनन कार्य जारी रहने से राज्य में 15 लाख से अधिक नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को रोका जा सकेगा. भजनलाल सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई का आग्रह किया. राजस्थान सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील दायर की. इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के उस आदेश को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान सरकार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है, जिससे मामले के लंबित रहते हुए खनन कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने की अनुमति मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर को तय की है.
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