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जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल पहले समाज कल्याण विभाग के निदेशक के निजी सचिव के रिश्वत मांगने के मामले में अभियुक्त निजी सचिव सतीश कुमार तेलंग को एक साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 18 जून 2006 को रविन्द्र काजला ने एसीबी में शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया कि उसकी मां के नाम सीकर में मकान है. जिसमें समाज कल्याण विभाग का कार्यालय चलता है. परिवादी ने विभाग में मकान किराया बढाने के संबंध में संपर्क किया तो उसे निदेशक कार्यालय में मिलने को कहा गया. जब परिवादी समाज कल्याण विभाग के निदेशक के निजी सचिव सतीश कुमार से मिला तो उसने किराया बढवाने की एवज में दस हजार रुपए की मांग की. शिकायत पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और 24 जून को अभियुक्त को रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.


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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले बेटे और मारपीट करने वाली मां को सजा


वहीं, पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग से छेडछाड करने वाले अभियुक्त दीपक को पांच साल की सजा सुनाई है. अदालत ने मारपीट में सहयोग करने अभियुक्त की मां हरना को सजा सुनाते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 29 दिसंबर 2021 को 13 वर्षीय पीडिता के पिता ने शिवदासपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी दिमागी रूप से बीमार बेटी घर पर अकेली थी. इतने में अभियुक्त दीपक ने आकर उसके साथ छेडछाड और मारपीट की. वहीं दीपक की मां ने भी मारपीट में सहयोग किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त और उसकी मां को 31 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.


Reporter- mahesh pareek