Jaipur News : महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-5 महानगर द्वितीय ने मोबाइल टावर के लिए 19 दिसंबर 2013 को लीज पर ली जगह का किराया नहीं देने व संपत्ति पर कब्जा कर उसे खाली नहीं करने और परिवादी से दुर्व्यवहार से जुडे आरोप में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी सहित चार के खिलाफ जालूपुरा पुलिस थाने को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. जिन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा है, उनमें रिलायंस जियो राजस्थान के क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर व रिलायंस जियो जयपुर के पंकज कुमार शामिल हैं. कोर्ट ने यह आदेश अजमेर के मदनगंज-किशनगढ निवासी मनोज वैष्णव के परिवाद पर दिया.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बॉडी- परिवाद में अधिवक्ता गिर्राज प्रसाद शर्मा ने बताया कि परिवादी के पिता का रावतसर, मदनगंज में एक मकान था. रिलायंस जियो ने उनके मकान की छत को 19 दिसंबर 2013 की लीज डीड के जरिए 20 साल के लिए सात हजार रुपए महीने किराए पर लिया था. कंपनी ने मोबाइल टावर लगाने के लिए छत पर बनी अन्य दीवारों को तोड दिया और उस पर पिलर खडे कर मोबाइल टावर लगा दिया, लेकिन उन्हें किराया नहीं दिया गया.


इस दौरान 24 फरवरी 2016 को पिता की मृत्यु हो गई. जिस पर परिवादी ने कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय जाकर लीज डीड को निरस्त कर उसे संपत्ति का कब्जा वापस देने या टावर को हटाने और 19 दिसंबर 2013 से लेकर अभी तक की बकाया लीज राशि देने का आग्रह किया.   इस पर कंपनी के कर्मचारियों ने उसके साथ गाली-गलौच व दुव्र्यवहार कर कार्यालय से निकाल दिया. .


वहीं उसे लीज डीड निरस्त करने या संपत्ति खाली करने की आगे बात करने पर जान-माल से हाथ धोने की धमकी भी दी. इसके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर कर कहा कि आरोपियों ने उसके अलावा अन्य लोगों की जमीनों को भी ऐसे ही षडयंत्र कर हडप लिया है. इसलिए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करवाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जालूपुरा थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.


यह भी पढ़ें- 


हिंदू प्रेमिका के लिए मुस्लिम लड़के ने बदला धर्म, नर्मदा नदी में लगाई पवित्र डुबकी


खिलौनों की तरह 2 खतरनाक सांपों को उनके बिल से खींच लाई लड़की, Video रूह कंपा देगा