जयपुर: जेडीए की एन्फोर्समेंट टीम ने जयपुर शहर में अलग-अलग जगहों पर तीन बड़ी कार्रवाई की..इस कार्रवाई के दौरान एक कच्ची बस्ती में एक जमीन पर अवैध तरीके से बनाई 5 मंजिला बिल्डिंग जिसमें 13 फ्लैट्स बनाए जा रहे थे उनको सील किया.इसी तरह टोंक रोड पर बीलवा में 3 बीघा एग्रीकल्चर जमीन पर आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए किए गए निर्माण को भी हटाया.


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जेडीए में एन्फोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 14 टोंक रोड बीलवा में राधास्वामी व्यास के गेट संख्या 8 के सामने एग्रीकल्चर जमीन पर जेडीए से बिना अनुमति लिए श्याम रेजीडेंसी के नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी.इसके लिए यहां काश्तकारों ने मौके पर डिमार्केशन करके मिट्‌टी-मोरम से कच्ची सड़कें बनाई जा रही थी, जिन्हें बुलडोजर से हटवाया.


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उन्होंने बताया कि इस मामले में हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ रजिस्ट्रार सहकारिता को पत्र लिखा जाएगा और एग्रीकल्चर जमीन का कॉमर्शियल उपयोग करने पर राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत निजी खातेदारी समाप्त करने के लिए पत्र लिखा जाएगा.जयपुर में सहकार मार्ग स्थित भोजपुरा कच्ची बस्ती में सर्वेधारी भूखण्ड डी-60, डी-61 और डी-62 कुल 120 वर्गगज के प्लॉट पर एक पांच मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर लिया, जिसमें 13 फ्लैट्स की यूनिट बनाई जा रही थी.इसके अलावा यहां कॉमर्शियल उपयोग के लिए ग्राउण्ड फ्लोर पर स्पेस भी तैयार किया जा रहा था.


काम बंद करने के लिए दिया गया था नोटिस


इस बिल्डिंग का काम बंद करने के लिए पिछले साल 17 नवंबर को धारा 32-33 और 34 के तहत नोटिस जारी किया था और बिल्डिंग को सील कर दिया.लेकिन जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर 12 दिसंबर को बिल्डिंग की सील खोल दी गई.इस पर आज बिल्डिंग मालिक को दोबारा कानूनी नोटिस जारी करते हुए बिल्डिंग को सील किया गया.


इधर जेडीए की टीम ने जोन 5 एरिया में पदमावती कॉलोनी में भूखण्ड संख्या 294ए पर जेडीए की बिना अनुमति के बनाए जा रहे 4 मंजिला अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को भी सील किया गया.इस बिल्डिंग में बेसमेंट के अलावा 4 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था जो पूरी तरह कॉमर्शियल उपयोग के हिसाब से बनाई जा रही थी..


पीआरएन नॉर्थ में रजनी विहार योजना में कार्रवाई


वहीं जेडीए की टीम ने आज पीआरएन नॉर्थ में रजनी विहार योजना के भूखंड संख्या-330 पर भी कार्रवाई की. इस भूखंड पर जेडीए की बिना अनुमति के जीरो सेटबैक में 10 फीट और 7 फीट को कवर करते हुए कॉमर्शिलय उपयोग के लिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना लिया.इस बिल्डिंग के मालिक को पिछले साल 3 अगस्त को धारा 32, 33 के तहत नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के लिए पाबंद किया था..लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण निरंतर जारी रखा। इसे देखते हुए आज बिल्डिंग को सील करने की कार्यवाही की गई.