सूचना उपलब्ध कराने में लगा दिए 3 साल, जोधपुर CMHO पर लगा 25 हजार का जुर्माना
राज्य सूचना आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
Jaipur: राज्य सूचना आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. एक अन्य मामले में कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है.
आयोग ने जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति नाराजगी वयक्त की और कहा कि आवेदक को सूचना मुहैया कराने में तीन साल लगा दिए. सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह सिंह ने कहा कि अधिकारी ने सूचना कानून की अवहेलना की है और लापरवाही का परिचय दिया है. आयोग के सामने महेंद्र कुमार मेहता ने अपील दायर कर शिकायत की. उन्हें लम्बे समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. मेहता के आवेदन के मुताबिक लायंस क्लब ने 2015 से 2018 के बीच लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाए थे. वे उनके बिलो के भुगतान की सूचना मांग रहे थे.
आयोग को बताया गया कि सूचना के लिए 2019 में आवेदन किया था. उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई तो प्रथम अपील दायर की गई. प्रथम अपील अधिकारी ने भी अप्रैल 2019 में सीऍमअचओ को सात दिन में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, लेकिन उसकी भी पालना नहीं की गई. साथ ही शुल्क के लिए भी गलत ढंग से गणना की गई। इस पर सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। यह राशि उनके वेतन से काटी जाएगी.
सूचना आयोग ने एक अन्य मामले में आयोग के निर्णय के बावजूद सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने कहा शिक्षा अधिकारी ने आयोग के आदेश की पालना में लापरवाही बरती है.
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