बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम बदलवाने की सोच रहे हैं, तो जान लें ये जरूरी नियम
Rajasthan News: बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों के नाम में संशोधन को लेकर बदलाव किया गया है. अब बच्चे के नाम में पहचान पोर्टल पर ही संशोधन हो सकेगा. नाम में संशोधन की रिक्वेस्ट के समय संशोधित नाम भी भेजना होगा. वहीं, प्रतिदिन पहचान पोर्टल को लॉगिन करने के लिए पिन कोड आएगा, जिसे लॉगिन के समय डालना होगा.
Rajasthan News: पहचान पोर्टल पर बच्चे के नाम में संशोधन और रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार को प्रतिदिन पहचान पोर्टल को लॉगिन करने के लिए मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ने दो नए विकल्प विकसित किए है. आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में बच्चों के नाम में आंशिक संशोधन को लेकर सुझाव को निदेशालय ने मंजूर किया है.
रजिस्टर्ड फोन नंबर पर आएगा पिन कोड
नगर निगम ग्रेटर रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु) प्रदीप पारीक ने बताया कि पहला बदलाव अब रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार की ओर से पहचान पोर्टल कर आईडी लॉगिन करते समय प्रोफाइल में दर्ज मोबाइल पर एक ओटीपी पिन नंबर प्राप्त होगा, जिस पिन की अवधि एक दिवस की होगी. प्रत्येक दिन पोर्टल लॉगिन करते समय पुन: नया पिन पोर्टल से रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाएगा. जिसे दर्ज कर पोर्टल लॉगिन हो जाएगा.
रजिस्ट्रार के पास नाम संशोधित करने का नहीं रहेगा विकल्प
इसी तरह दूसरा बदलाव के बाद अब पहचान पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के नाम में संशोधन की रिक्वेस्ट भेजते समय रजिस्ट्रार द्वारा संशोधित नाम भी भेजा जाएगा, जिसे जिला रजिस्ट्रार जांच कर अनुमोदन करने पर जन्म पंजीकरण में बच्चे का नाम स्वत: संशोधित हो जाएगा. ऐसे में रजिस्ट्रार के पास नाम संशोधित करने का विकल्प नहीं रहेगा. जिन रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार ने पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, उनके पिन जिला रजिस्ट्रार व ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राप्त कर रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार पहचान पोर्टल लॉगिन की अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे. पिन को भूलने या खो जाने पर जिला रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा. सभी अपने रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार की प्रोफाइल अपडेट कराना सुनिश्चित करेंगे.
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