Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2020 में प्रदेश से बाहर की विधवा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं, अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश वैशाली श्रीवास्तव की याचिका पर दिए.


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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17 जनवरी 2020 को पटवारी के 4421 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जिसमें यूपी निवासी याचिकाकर्ता ने सामान्य विधवा वर्ग में आवेदन किया था. बोर्ड की ओर से गत 27 मई को जारी लिखित परीक्षा के परिणाम में याचिकाकर्ता ने 153 अंक प्राप्त किए. 


वहीं, सामान्य विधवा वर्ग की कट ऑफ 85.73 अंक आए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को यह करते हुए चयन से वंचित कर दिया गया कि वह प्रदेश से बाहर की निवासी है. ऐसे में उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता और उसे सामान्य श्रेणी में माना जाएगा. याचिका में कहा गया कि एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थी प्रदेश से बाहर के होते हैं, तो उन्हें प्रदेश की भर्तियों में सामान्य श्रेणी में माना जाता है. जबकि दिव्यांग और विधवा के लिए यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए. 


ऐसे में याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.


Reporter- Mahesh Pareek


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