बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त को सजा, पढ़ाने के बहाने बच्चों को ले गया था बिहार
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-9 महानगर द्वितीय ने बच्चों से जबरन बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त मोहम्मद परवेज को 14 साल की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने अभियुक्त पर 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
Jaipur: अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि आठ फरवरी 2021 को मानव तस्करी निरोधक यूनिट को सूचना मिली थी कि भट्टा बस्ती इलाके की राजीव नगर कच्ची बस्ती के एक मकान में बाल श्रम कराया जा रहा है. इस पर यूनिट ने पुलिस के सहयोग से मकान पर दबिश मारी. यूनिट को यहां तीसरी मंजिल पर बने कमरे में दो बच्चे चूडियां बनाते मिले. पूछताछ करने पर बच्चों ने बताया कि अभियुक्त उन्हें करीब छह माह पूर्व बिहार से पढ़ाने और घुमाने के बहाने लाया था. यहां अभियुक्त उनसे दिन-रात काम कराता था और किसी से बात भी नहीं करने देता था.
इसके अलावा उन्हें सप्ताह में एक बार ही नहाने का समय दिया जाता और भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था. वहीं, अभियुक्त ने चूड़ी बनाने का टारगेट पूरा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी. इस पर यूनिट ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
Reporter- Mahesh Pareek
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