New Pension Scheme: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लम्बे समय से आंदोलन कर रहे रेल कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. केन्द्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक कमेटी नई पेंशन स्कीम में सुधारों की सिफारिश कर चुकी है. ऐसे में रेल कर्मचारियों के आंदोलन को अब एक परिणाम मिलने की संभावना है. 


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नई पेंशन योजना को लेकर लम्बे समय से कर्मचारियों का विरोध देखने को मिल रहा है. नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को अपेक्षाकृत रूप से कम पेंशन मिलने के चलते इसका विरोध किया जा रहा है. 1 जनवरी 2004 के बाद से नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी इस श्रेणी में शामिल हैं. ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन यानी एआईआरएफ द्वारा इसे लेकर काफी समय से आंदोलन किया जा रहा था. फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और सहायक महामंत्री मुकेश माथुर ने इसे लेकर अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त फोरम का गठन किया था.



राजस्थान सहित एनपीएस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध शुरू किया. जिसके बाद केन्द्र सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई. जिसने हाल ही में पेंशन योजना में सुधार की सिफारिश की है. रेलवे यूनियन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कर्मचारी को आखिरी वेतन (लास्ट सैलरी) की 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी देने की सिफारिश की है. अगर सरकार कमेटी की सिफारिश को मानती है, तो इससे प्रदेश के हजारों रेल कर्मचारियों को फायदा मिल सकेगा.

किस तरह मिल सकेगा एनपीएस में फायदा


- राज्य के करीब 31560 रेलकर्मियों को मिलेगा फायदा


- उत्तर-पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे के कर्मचारी होंगे लाभान्वित


- जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर व कोटा मंडल के 31560 रेलकर्मी लाभान्वित होंगे


- राज्य में कार्यरत करीब 2970 केंद्रीय कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा


- हालांकि सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद आयु के हिसाब से पेंशन बढ़ाने की मांग नहीं मानी


- अतिरिक्त पेंशन की संसदीय कमेटी की सिफारिश को नहीं माना


- संसदीय कमेटी ने 65 वर्ष की आयु पर 5%, 70 पर 10% और


- 75 वर्ष की आयु पर 15% अतिरिक्त पेंशन की सिफारिश की थी


- अभी 80 की उम्र पर 20 फीसदी, 85 में 30 फीसदी पेंशन मिलती


- 90 की उम्र पर 40 फीसदी, 95 की उम्र पर 50 फीसदी पेंशन


- 100 वर्ष की आयु के बाद मिलती है 100 फीसदी पेंशन


वहीं रेलकर्मियों को सेवानिवृत्त से जुड़े एक और मामले में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि बिना दिए ही सेवानिवृत किया जा रहा है. दरअसल रेलवे में वेतनवृद्धि जनवरी और जुलाई माह में दी जाती है. इससे उनकी पेंशन सहित अन्य लाभ प्रभावित हो रहे हैं. कोर्ट के जरिए सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को राहत तो मिल रही है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने अधिकतम 3 साल का एरियर दिए जाने के निर्देश जारी किए हुए हैं. इससे जो कर्मचारी सेवानिवृत्त के कुछ साल बाद न्यायालय के जरिए राहत पाना चाहते हैं, उन्हें पूरा एरियर नहीं मिल पा रहा है.