Jaipur electricity prices and surcharge: प्रदेश में बढ़ते बिजली के दामों के बीच राजस्थान के उर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जयपुर डिस्कॉम ने राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों पर विद्युत उपभोक्ताओं की जमा अमानत राशि पर बैंक दर के हिसाब से ब्याज देने का निर्णय लिया है.


राजस्थान के उर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया कदम


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उपभोक्ताओं को देय ब्याज की राशि को उनके विद्युत बिल की राशि में समायोजित कर दिया जाएगा. जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को उनकी जमा अमानत राशि पर वर्ष 2022-23 के लिए बैंक दर 4.25 प्रतिशत के हिसाब से 51 करोड़ 62 लाख रुपए ब्याज दिया जाएगा.


विद्युत वितरण निगमों द्वारा बैंक दर से ब्याज


यह ब्याज की राशि उनके माह जून -जुलाई, 2023 के विद्युत बिल की राषि में से समायोजित कर दी जाएगी. डिस्कॉम एमडी आरएन कुमावत ने बताया कि उपभोक्ताओं को देय ब्याज की राशि के विद्युत बिल में समायोजित होने की सूचना को उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा व ई-मेल आईडी पर मेल द्वारा दी जाएगी. इसके साथ ही उपभोक्ता इस राशि को बिजली मित्र एप पर भी देख सकते हैं.


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उन्होंने बताया कि उपभोक्ता द्वारा जमा अमानत राषि एवं विद्युत बिल में प्रदर्शित अमानत राशि में भिन्नता होने की स्थिति में उपभोक्ता सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर इसका समाधान करवा सकते हैं.


गौरतलब है कि राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं से उनके 2 माह के विद्युत उपभोग के बराबर अमानत राशि जमा करवाई जाती है, जिस पर विद्युत वितरण निगमों द्वारा बैंक दर से ब्याज दिया जाता है.