Rajasthan News: राजस्थान की डिप्टी सीएम के बेटे की एक वायरल रील ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है. इस रील के लिए उन्हें 7 हजार रुपये का चालान थमाया गया है और नोटिस जारी किया गया है. यह कार्रवाई यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है, जिसमें रील में उनकी गतिविधियों को अवैध और असुरक्षित बताया गया है. इस घटना ने राजस्थान में यातायात नियमों के पालन और उच्च पदस्थ लोगों की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा छेड़ दी है. यह मामला न केवल यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और किसी को भी नियम तोड़ने की अनुमति नहीं है.

 


 

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय बैरवा की एक वायरल रील ने परिवहन विभाग का ध्यान आकर्षित किया है. इस रील में, चिन्मय पुलिस एस्कॉर्ट के बीच खुले हुड की जीप में हाथ छोड़कर गाड़ी चला रहे थे. इसके लिए परिवहन विभाग ने उन पर 7 हजार रुपये का चालान लगाया है. साथ ही, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज पर भी 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और नोटिस थमाया गया है. यह कार्रवाई यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है.


 

परिवहन विभाग ने एक हफ्ते बाद आरटीओ मामले में कार्रवाई की है, पहले इस मामले में विभाग ने चुप्पी साध ली थी. लेकिन मामले में विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई की. यह कार्रवाई आरटीओ की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए की गई है.

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डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय बैरवा और कार्तिकेय भारद्वाज का 7-7 हजार का चालान तेज रफ्तार में वाहन चलाने और सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण काटा गया है. एआरटीओ प्रकाश टहलियानी ने इसकी पुष्टि की है. यह कार्रवाई यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है, जिसमें दोनों व्यक्तियों को तेज रफ्तार में वाहन चलाने और सीट बेल्ट नहीं लगाने का दोषी पाया गया है.


 


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