Rajasthan Election 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Election 2023)  को लेकर सोमवार से जिले की चारों विधानसभाओं में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके लिए सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नामांकन 6 नवम्बर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल हो सकेंगे. नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहेंगी, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां की हैं.


राजस्थान में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू


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भीड़ को रोकने के लिए बैरीकेडिंग कर दी गई हैं. वहीं कलक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भी तैनात रहेगा.इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी. चुनाव को लेकर रविवार को रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम रामवतार मीना ने पत्रकारवार्ता में जानकारी दी कि सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.


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नामांकन प्रक्रिया 6 नवम्बर तक चलेगी


नामांकन प्रक्रिया 6 नवम्बर तक चलेगी, प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे. नामांकन के दौरान भीड़ को रोकने के लिए एसपी ऑफिस के सामने की मण्डरायल मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है. एक तरफ की सड़क पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है जबकि दूसरी तरफ की आधी सड़क में बेरिकेडिंग की गई है. रिर्टर्निंग अधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी तीन वाहन ला सकेंगे, जिन्हें 100 मीटर की दूरी पर रोका जाएगा.


सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे


रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रत्याशी सहित कुल पांच जनों को प्रवेश दिया जाएगा. प्रवेश कलक्ट्रेट के पूर्वी द्वार (एसपी ऑफिस की ओर का मुख्य द्वार) से ही दिया जाएगा. राष्ट्रीय पार्टी व राज्य स्तरीय पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव नामांकन के समय एक प्रस्तावक व निर्देलीय या अन्य पार्टी के प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक पेश करना होगा.


सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी


सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को दस हजार रुपए तो अजा व अजजा वर्ग के प्रत्याशियों को पांच हजार रुपए की अमानत राशि देनी होगी. निर्वाचन आयोग के निर्देश और नियमानुसार नामांकन के बाद से ही सभी प्रत्याशियों को आय-व्यय का ब्योरा भी विस्तार से देना होगा. प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकेगा. रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि नामांकन भरने आने के दौरान प्रत्याशी साइकिल,रिक्शा, घोड़ा, हाथी, ऊंट या अन्य किसी पशु का उपयोग नहीं कर सकेंगे.