Rajasthan news : राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं जिले की सूरतगढ तहसील के पिलानी गांव में पहाडी मंदिर धाम के पास अवैध खनन के मामले में स्थानीय कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कलेक्टर याचिकाकर्ता ग्रामीणों की शिकायत पर तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करे और साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई अमल में लाए. वहीं अदालत ने इस संबंध में याचिकाकर्ता ग्रामीणों को भी अपना अभ्यावेदन कलेक्टर को देने के आदेश दिए हैं.जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश रोहिताश सैनी व अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मंदिर  के पास अवैध खनन
 जनहित याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि गांव की पिलानी पहाड़ी मंदिर धाम के पास में ब्लास्टिंग के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है. इसका स्थानीय निवासियों की ओर से लंबे समय से विरोध किया जा रहा है. वहीं जिला कलेक्टर सहित स्थानीय प्रशासन को इसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. याचिका में आरोप लगाया गया कि खनन करने वाले लोग प्रभावशाली है, इसलिए प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है.


यह भी पढ़े :राजस्थान टीम की आधिकारिक किट का अनावरण,कई हस्तियां रहीं मौजूद


 इसलिए अवैध खनन को बंद करवाया जाए और पहाडी धाम को भी संरक्षित किया जाए. ऐसे में जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वे अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है.