राजस्थान हाईकोर्ट: जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानने के आदेश पर लगाई रोक
Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के पिछली 17 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत आयोग ने जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानते हुए सूचना मुहैया कराने को कहा था.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के पिछली 17 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत आयोग ने जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानते हुए सूचना मुहैया कराने को कहा था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सूचना आयोग, पशुपालन सचिव और आरसीडीएफ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है. जयपुर डेयरी निजी संस्था है और राज्य सरकार से किसी तरह का अनुदान प्राप्त नहीं करती है.
ऐसे में उस पर आरटीआई के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इसलिए सूचना आयोग के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सूचना आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
Reporter- Mahesh Pareek
यह भी पढ़ें- प्रेमिका ने नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला, तो टावर पर चढ़ कर कूदने की धमकी देने लगा आशिक
बेंगलुरु और उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस पर फायरिंग, 4 वांटेड आरोपियों को किया गिरफ्तार
Masuda: महंत लक्ष्मण दास के शिष्य ने घंटे से लटकर दी जान, 8 साल पहले आया था श्रवण