Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 मई 2023 को हुई नीट परीक्षा के दौरान एक छात्रा की ओएमआर शीट पर पर्यवेक्षक की चाय गिरने व प्रार्थिया की परीक्षा प्रभावित होने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी व परीक्षा सेंटर को ओएमआर शीट, सेंटर की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज 4 जुलाई को पेश करने के आदेश दिए हैं.


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वहीं, अदालत ने स्कूल के प्रिंसिपल को भी उनके सेंटर पर हुई नीट परीक्षा के पूरे रिकार्ड व पर्यवेक्षकों के ब्यौरे सहित व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का निर्देश दिए हैं, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश दिशा शर्मा की अपील पर दिए.


7 मई को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी


अपील में बताया गया कि 7 मई को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का परीक्षा केन्द्र जगतपुरा स्थित एक स्कूल में आया था. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक के राउंड करते समय उसके कप से चाय अपीलार्थी की ओएमआर शीट पर गिर गई. जिस पर सेंटर कर्मियों ने उसकी ओएमआर शीट को पानी से धो दिया और उसे सूखने रख दिया.


इससे अपीलार्थी का काफी समय खराब हुआ और वह कई प्रश्न करने से वंचित रह गई. उसे पेपर करने के लिए अतिरिक्त समय भी नहीं दिया और परीक्षा खत्म होने के बाद बिठाकर रखा ताकि अभिभावक माहौल खराब नहीं करें.


याचिका खारिज कर दी


इस कार्रवाई को प्रार्थिया ने एकलपीठ में चुनौती दी, लेकिन एकलपीठ के 30 मई को मामले के तथ्यों पर विचार किए बिना ही प्रारंभिक स्तर पर याचिका खारिज कर दी. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द कर अपीलार्थी के पक्ष में आदेश दिए जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से रिकॉर्ड तलब किया है.


Reporter- Mahesh Pareek


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