Rajasthan New Corona Guideline: राजस्थान में कोरोना (Corona In Rajasthan) के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं और नई गाइडलाइन (Rajasthan Corona Guidelines) भी जारी की है. गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक राज्य में धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी. साथ ही सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल (Corona Guidelines For Temples) खुले रहेंगे. 


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वहीं, रेस्टोरेंट (Corona Guidelines For Restaurant) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, जबकि सिनेमाहॉल भी 50 प्रतिशत के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे. बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल का भी समय संशोधित किया गया है. रात 8 बजे तक इनको खोलने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, लोहड़ी (Corona Guidelines For Festivals), मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं.


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प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने कई तरीके के प्रतिबंध एक बार फिर लगाने शुरू कर दिए हैं लेकिन जयपुर शहर की जनता कोई कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करती नजर नहीं आ रही है. जिसके चलते राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं. इसी को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है.


इसके अलावा सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद (Corona guideline For School) करने का आदेश जारी किया है. गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे. कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे. हालांकि, विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने का निर्देश जारी किया है.



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नई गाइडलाइन (Rajasthan New Guidelines) के मुताबिक, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया  इससे पहले सरकार ने 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया है. शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा. वहीं, शादी समारोह, मेला, जुलूस, रैली आदि में लोगों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी.